मईयां सम्मान

हेमंत सरकार की मंईयां सम्मान योजना, किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

हेमंत सरकार की मंईयां सम्मान योजना, किसे मिलेगा लाभ, कैसे करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

जोहार रांची, 30 दिसंबर। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्ष 2024 में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की महत्वाकांक्षी योजना 'झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' (JMMSY) के तहत अब पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के जरिए सरकार राज्य की लगभग आधी आबादी को सीधे आर्थिक सहायता से जोड़ने का दावा कर रही है।

प्रत्येक महिला को सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय मदद

योजना की शुरुआत में लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद प्रत्येक महिला को सालाना 30,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। यह राशि हर महीने की 15 तारीख तक डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े एकल बैंक खाते में भेजी जा रही है।

पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए

योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो झारखंड की स्थायी निवासी हों और जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो। 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थी परिवार के पास अंत्योदय (पीला), गुलाबी, सफेद या हरा राशन कार्ड होना अनिवार्य है। पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
हालांकि, योजना के दायरे से कुछ वर्गों को बाहर रखा गया है। आयकरदाता परिवार, ईपीएफ खाताधारी, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत महिलाएं, तथा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

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महिलाओं को निशुल्क आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था

आवेदन प्रक्रिया को सरल रखते हुए सरकार ने महिलाओं को नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC), पंचायत कार्यालय या अंचल अधिकारी कार्यालय से निशुल्क आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से कराया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य की 50.65 लाख से अधिक महिलाएं लाभार्थी

सरकार ने यह भी साफ किया है कि आवेदन के नाम पर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से राशि की मांग करता है, तो इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-890-0215 पर की जा सकती है। योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में राज्य की 50.65 लाख से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। सरकार का मानना है कि इस आर्थिक सहयोग से महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा सकेंगी और सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। (प्रेस विज्ञप्ति)

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